दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से प्रदेश के लोगों को Bihar Murgi Palan Yojana 2024 के लिए 40 लाख रुपए की मदद की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मैं रोजगार के क्षेत्र में उत्साह बढ़ाना । और इस रोजगार से कई बेरोजगार युवाओं को स्थाई साधन मिलेगा। बिहार सरकार ने मुर्गी फॉर्म खोलने के लिए 3 से 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और 30 फीसदी से 50 फीसदी तक मदद करेगी। जिसे Poultry Farm Yojana 2024 भी कहा जाता है । पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़ें ।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का मौका मिलेगा
Bihar Murgi Palan Yojana 2024, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक उद्यमिता योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, मुर्गी पालन फार्म स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं ।
Bihar Murgi Palan Yojana 2024 क्या है
बिहार सरकार की तरफ से पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित समेकित पोल्ट्री विकास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लेयर और ब्रायलर मुर्गी फार्म स्थापित करने हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा । इस योजना के तहत, व्यक्तियों को मुर्गी पालन फार्म स्थापित करने के लिए ₹40 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
Bihar Murgi Palan Yojana 2024 के अंतर्गत 10,000/5,000 क्षमता के लेयर मुर्गी फार्म एवं 3,000 क्षमता के ब्रायलर मुर्गी फार्म खोलने के लिए सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को 40% तक की अतिरिक्त सब्सिडी म मिलेगा।
- सामान्य और पिछड़े वर्ग के लिए ₹1,000, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ₹600
- आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड आदि जमा करने होंगे।
- इसके लिए सरकार 3 से लोकर 40 लाख तक सहायता राशि देगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
30 से 50% तक दिया जाएगा सब्सिडी
बिहार सरकार की तरफ से मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए समेकित मुर्गी विकास योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार मुर्गी पालन से जुड़े उद्यमियों को 30 से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
सरकार की तरफ से किसको कितना सब्सिडी मिलेगा कुछ इस प्रकार दिए गए हैं
- 10,000 लेयर मुर्गी फार्म के लिए: 30 लाख रुपये तक की सब्सिडी (यानी की कुल लागत का 30%), साथ में 4 वर्षों के लिए बैंक लोन पर 50% ब्याज सब्सिडी भी दिया जाएगा ।
- 5,000 लेयर मुर्गी फार्म के लिए: 14.55 लाख रुपये तक की सब्सिडी (यानी की कुल लागत का 30%), साथ में 4 वर्षों के लिए बैंक लोन पर 50% ब्याज सब्सिडी भी मिलेगा ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए: 10,000 लेयर मुर्गी फार्म के लिए 40 लाख रुपये तक की सब्सिडी (कुल लागत का 40%), 5,000 लेयर मुर्गी फार्म के लिए 19.40 लाख रुपये तक की सब्सिडी (यानी की कुल लागत का 40%), 4 वर्षों के लिए बैंक लोन पर 50% ब्याज सब्सिडी भी दिया जाएगा ।
पोल्ट्री फार्म खोलने से मुर्गियों से अंडे और मुर्गी का उत्पादन होगा । इन उत्पादों को बेचकर लाभार्थी अच्छी कमाई कर सकते हैं । इस मुर्गी पालन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
Bihar Murgi Palan Yojana 2024 चयन की प्रक्रिया
बिहार सरकार की इस मुर्गी पालन योजना से लाभुकों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। यह प्रक्रिया स्वलागत और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देती है।
यानी की लाभुकों का चयन करते समय, आवेदकों की कोटीवरण सूची में प्राथमिकता ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसका मतलब है कि जो आवेदक पहले आवेदन करेंगे, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।
इस मुर्गी पालन प्रशिक्षण के संबंध में, केवल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से प्राप्त कुक्कुट पालन प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
इस तरह से, आवेदकों का चयन किया जाएगा यानी की ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगा, जो स्वलागत और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए होगा। साथ ही, केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे
Bihar Murgi Palan Yojana 2024 मैं आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- लगान रसीद/एल.पी.सी (अद्यतन)
- लीज एकरारनामा
- नजरी नक्शा
- एफडी
- सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए)
- पासबुक
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- पैन कार्ड
- आवास प्रमाण-पत्र
- फोटो
इन सभी दस्तावेजों को आवेदन करते समय सही तरह से अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरना होगा। इस तरह से योजना के लिए चयन में मदद मिलेगी।
Bihar Murgi Palan Yojana 2024 के लिए Online Apply form kaise bhare
बिहार सरकार की इस Bihar Murgi Palan Yojana 2024 योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। यहां, ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानकारी दी गई है।
आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदक को आवेदन करने के लिए आपको इनके ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद, आवेदक को आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
आवेदक आवेदक को अपनी जानकारी भी दर्ज करनी होगी। इसमें नाम, पता, आधार कार्ड, और बैंक खाता विवरण शामिल हैं।
व्यक्ति | अनुदान राशि | मुर्गी फार्म की क्षमता |
सामान्य वर्ग | 30% | 10,000 लेयर |
अनुसूचित जाति | 40% | 10,000 लेयर |
अनुसूचित जनजाति | 40% | 10,000 लेयर |
यहां करें संपर्क
Bihar Murgi Palan Yojana 2024 के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिला पशुपालन कार्यालय से संपर्क करें। यह योजना मुर्गी पालन करने वाले किसानों को विभिन्न सहायताएं और सुविधाएं प्रदान करती है।
जिला पशुपालन कार्यालय से प्राप्त जानकारी से आवेदक योजना के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। यह उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है।
सरकार द्वारा 40 लाख रुपये का अनुदान
बिहार सरकार ने समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत मुर्गी पालन फार्म स्थापित करने के लिए 40 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 30 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है, जबकि सामान्य वर्ग के किसानों को 40 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार का यह कदम किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
लेयर मुर्गी फार्म क्षमता | अनुसूचित जाति/जनजाति लाभार्थी | सामान्य लाभार्थी |
10,000 चिड़िया | ₹30 लाख | ₹40 लाख |
5,000 चिड़िया | ₹14.55 लाख | ₹19.40 लाख |
योजना के तहत, मुर्गी पालन फार्म के लिए 7,000 वर्ग फुट भूमि की आवश्यकता है। आवेदन प्रक्रिया 30 दिनों के लिए खुली है। आवेदक अपना आवेदन इस अवधि में दे सकते हैं।
5 हजार लेयर मुर्गी फार्म की लागत
- पांच हजार लेयर मुर्गी फार्म लगाने के लिए 48.50 लाख रुपये की आवश्यकता होती है।
- सामान्य और ओबीसी वर्ग के लोगों को 30% सब्सिडी मिलती है, जो 14.55 लाख रुपये है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को 40% सब्सिडी मिलती है, जो 19.40 लाख रुपये है।
10 हजार लेयर मुर्गी फार्म की लागत
- 10 हजार लेयर मुर्गी फार्म लगाने के लिए 1 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है।
- सामान्य और ओबीसी वर्ग के लोगों को 30% सब्सिडी मिलती है, जो 30 लाख रुपये है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को 40% सब्सिडी मिलती है, जो 40 लाख रुपये है।
इस योजना से किसानों को मुर्गी पालन के लिए कईप्रकार की सहायता मिलेगा यह सहायता उन्हें इस व्यवसाय में सफल होने में मदद करेगा है। जिससे वे अच्छी कमाई कर सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार सरकार के द्वारा ‘समेकित मुर्गी विकास योजना 2024‘ की शुरुआत किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। सरकार मुर्गी पालन फार्म स्थापित करने के लिए 30 से 50% तक अनुदान दे रहा है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाएगा ।
कृषक और युवा उद्यमी के लिए यह एक अच्छा अवसर है। वे मुर्गी पालन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपना रोजगार और स्वरोजगार बना सकते हैं। सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और ब्याज छूट से वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।
और अधिक पढ़ें :-Subhadra Yojana महिलाओ को मिलेगी 10000
मुर्गी पालन के लिए आवेदन कैसे करें?
मुर्गी पालन फार्म स्थापित करने के लिए, आप https://state.bihar.gov.in/ahd/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 21 दिनों के भीतर विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद, आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको अपडेटेड लगान रसीद, एल.पी.सी, लीज एकरारनामा, नक्श, पासबुक, एफडी, कुक्कुट पालन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र और अन्य कागजात देने होंगे।
मुर्गी पालन में कितना सब्सिडी मिलता है?
समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत, सरकार की तरफ से 30 से 50% तक की सब्सिडी दे रही है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए यह 50% है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए यह 30% है।
मुर्गी फार्म में कितनी कमाई होती है?
मुर्गी पालन फार्म से अंडे और मुर्गी बेचकर लाभार्थी पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा, बैंक से कम ब्याज दर पर लोन भी मिल सकता है।
100 broiler मुर्गी पालने में कितना खर्चा आएगा?
5,000 लेयर मुर्गी फार्म लगाने की लागत लगभग 48.50 लाख रुपये है। 10,000 लेयर मुर्गी फार्म लगाने की लागत लगभग 1 करोड़ रुपये है। सब्सिडी के आधार पर, सामान्य और ओबीसी वर्ग के लाभार्थियों को 30% और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 40% तक दिया जाएगा ।